उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा छात्र-छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना!
विषय: राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 75% अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।
समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार, राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है।
मुख्य बातें:
* अनिवार्य उपस्थिति: चालू सेमेस्टर की परीक्षाओं (जो 01 अप्रैल, 2025 से शुरू होंगी) तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से, सभी पाठ्यक्रमों (Lectures, Tutorials, Seminars, Practicals आदि) में छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
* परीक्षा पात्रता: जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित 75% से कम होगी, उन्हें आगामी सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
* डिजिटल निगरानी: कृपया ध्यान दें कि आपकी उपस्थिति को नियमित रूप से डिजिटल माध्यमों (जैसे समर्थ पोर्टल) द्वारा सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा।
* उद्देश्य: यह कदम राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट शैक्षिक परिवेश बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है।
सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें और इस नियम का कड़ाई से पालन करें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने संबंधित विभाग/संस्थान से
अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने संबंधित विभाग/संस्थान से संपर्क करें।
आदेशानुसार,
उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
(संदर्भ: शासनादेश संख्या 315/XXIV-C-1/2025-12(10)/2024, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं निदेशालय पत्रांक: डिग्री विविध/7025/2024-25, दिनांक 29 मार्च, 2025)
